*इनकम टैक्स रिटर्न: सरकार ने आईटीआर प्रक्रिया पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*इनकम टैक्स रिटर्न: सरकार ने आईटीआर प्रक्रिया पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि के बारे में जान ले, कर अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को प्रति भरे हुए आईटीआर प्रदान किए गए हैं। करदाताओं जिन्होंने ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए हैं और फेसलेस मूल्यांकन कार्यवाही का पालन किया है । उन्हें ई-सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है।
यह तब आया है जब 31 दिसंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित देय तिथि नजदीक आ रही है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि *दस्तावेज दाखिल करने में अनुपालन को और आसान बनाने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर फेसलेस असेसमेंट कार्यवाही में ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो ई-सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।*
कर अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को प्रति-भरा आयकर रिटर्न (ITR) प्रदान किया गया है। आईटीआर फॉर्म में अब कुछ आय जैसे वेतन आय का पूर्व-भरा विवरण होता है और पूर्व-भरण के लिए जानकारी के दायरे का और विस्तार किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि *व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आईटीआर आईटीआर दाखिल करना आसान बनाते हैं और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं। प्रारंभिक पूर्व-भरे आंकड़ों में वेतन आय शामिल है। ब्याज, लाभांश आदि को शामिल करने के लिए पूर्व-भरण के लिए डेटा का दायरा बढ़ाया जा रहा है।*इस लेख को साझा करें ।
【 Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•#आयकर विभाग

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